बिलासपुर आईजी ने दिये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही के निर्देश-बिलासपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर — पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर संभाग दीपांशु काबरा ने अपने अधीनस्थ सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों तथा दैनिक प्रतिवेदन के अवलोकन करने पर पाया गया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हो रही है। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चालन किये जाने पर भी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अतःअपने थाना क्षेत्रों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निम्नांकित बिंदुओं पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

01- बिना लाइसेंस दो पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
02- नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर एवं वाहन के मालिक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे।
03-क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की जावे।
04- काली फिल्म लगे वाले वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लावें।
05- वाहन में निर्धारित नेम प्लेट पर एवं अन्य स्थान पर पुलिस या अन्य शब्द लिखकर वाहन चलाने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
06- शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाही की जावे।
07- आम सड़क जिसमें यातायात अवरुद्ध हो रहा हो ऐसे वाहनों के विरुद्ध धारा 283 के तहत कार्रवाही की जावे।
08- बिना मास्क लगाये वाहन चलाने वाले लोगों एवं बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाही की जावे एवं कृत कार्यवाही संबंधी पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें।

Ravi sharma

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