फर्जी तरीके से राशि स्वीकृत करवाकर गबन करने के तीन आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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जांजगीर चांपा – शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली राशि में पात्रता से अधिक की राशि बहत्तर लाख सत्ताईस हजार छै सौ नब्बे रुपये फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाकर गबन करने वाले तीन आरोपियों को जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में इस मामले का खुलासा करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा हेतराम सोम के द्वारा थाना जांजगीर में ग्यारह फरवरी को मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के संचालक राजेन्द्र मौर्य शिक्षा के अधिकार खण्ड प्रभारी शिवानंद राठौर , सहायक ग्रेड-2 एवं विकास कुमार साहू , कम्प्यूटर आपरेटर तीनो मिलकर शिक्षा के अधिकार की राशि को गबन करने पर तीनों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में लिखित आवेदन पेश किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी शिवानंद राठौर , राजेन्द्र मौर्य एवं विकास साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 141/23 धारा 420 , 409 , 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान प्रार्थी व गवाह का कथन लिया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के संचालक राजेन्द्र मौर्य के द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर तत्कालीन शिक्षा का अधिकार खण्ड प्रभारी शिवानंद राठौर, सहायक ग्रेड-2 तथा विकास कुमार साहू , कम्प्यूटर आपरेटर के द्वारा षडयंत्र पूर्वक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के 2019-20 के मांग पत्रक में अंकित राशि में कांट-छांट कूटरचना कर पात्रता से अधिक राशि बहत्तर लाख सत्ताईस हजार छः सौ नब्बे रुपये का मांग पत्र तैयार कर स्वीकृति हेतु कार्यालय संचालक , लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर को प्रेषित किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2019-20 में मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के खाता में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् कुल राशि बहत्तर लाख सत्ताईस हजार छः सौ नब्बे रुपये का भुगतान होना पाया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 467, 468 , 471 ,120 बी भादवि जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी राजेन्द्र मौर्य, शिवानंद राठौर एवं विकास कुमार साहू को पुलिस हिरासत में लेकर मनौवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। विभाग की जानकारी में प्रकरण आने पर स्वीकृत रात्रि में से तीस लाख रूपये को आरोपी राजेन्द्र मौर्य के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के खाते में वापस किया गया। पंद्रह हजार रुपये मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के नाम से संचालित खाता में होना तथा शेष रकम को खर्च करना बताया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने तथा उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर राजेन्द्र मौर्य निवासी पीपर मिल के सामने लाल खदान ढेका थाना तोरवा जिला बिलासपुर , शिवानंद राठौर उम्र 50 वर्ष निवासी निवासी वार्ड नंबर 19 आई बी रेस्ट हाउस के पिछे जांजगीर एवं विकास कुमार साहू उम्र 47 वर्ष निवासी दिप्ती विहार जांजगीर स्थायी पता- ग्राम सरखो पुरेना पारा चौकी नैला को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट , उप निरीक्षक बद्रीप्रसाद तिवारी , सउनि लम्बोदर सिंह , प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी एवं आरक्षक दिलीप सिंह का विशेष योगदान रहा।

Ravi sharma

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