धामी कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैसले

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव एस०एस० संधू ने मंत्रिमंडल के फ़ैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊधमसिंहनगर जनपद में, तहसील जसपुर से हटाकर 80 ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया।केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुये एक मंजिल भवन को दो मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई। इसके लिये वही ठेकेदार अधिकृत होगा जिसने पहली मंजिल का निर्माण किया है। बद्रीनाथ , केदारनाथ में निर्माण कार्य के लिये आईएनआई कन्सेंलटेंसी एजेंसी को अधिक मैनपॉवर कार्य में लाने की स्वीकृति दी गई। उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिये 70 पदों की स्वीकृति दी गई।राजस्व विभाग के अंतर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 07 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिये सेवा नियमावली में शिथलीकरण किया जायेगा। आवास विभाग के अंतर्गत रेरा , उत्तराखण्ड भू सम्पदा वि-नियमन एवं विकास एवं विक्रय के लिये करार नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिये केन्द्रीय सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया। न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जायेगा।सितारगंज चीनी मिल को पी०पी०पी० मोड में चलाने के लिये मांगी गई एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट में सुझाव को देखते हुये कुल निवेश का सुरक्षा धनराशि 05 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत तथा धरोहर धनराशि को 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जायेगा। शिक्षा विभाग के अतंर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को कक्षा 01 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जायेगा।परिवहन निगम के अंतर्गत पूर्व में चयनित 24 अभ्यार्थियों को निगम की खराब हालात को देखते हुये नियुक्ति नहीं दी गई थी , अब इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत रेलवे मैनुअल के अनुसार रेलवे ट्रैक के आसपास विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के लिये अब रेलवे विभाग से सहमति लेनी होगी ताकि ट्रैक को किसी प्रकार क्षति ना पहुंचे। इसके लिये रेलवे मैनुअल को एडाप्ट किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र निधि नियमावली के अंतर्गत जो छात्र एक वर्ष तक अपने कासन मनी को नहीं लेते है , उस धनराशि को कॉलेज के विकास पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड के अंतर्गत भर्ती किये 1662 अस्थायी कार्मिकों की सेवा अवधि समाप्त होने पर इनकी नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार 06 माह का सेवा विस्तार दिया जायेगा। उत्तराखण्ड की आय को 05 वर्ष में दोगुना करने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लिया जायेगा एवं उत्तराखण्ड की आय को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्सलटेन्सी ऐजेंसी नियुक्त की जायेगी।

Ravi sharma

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