उन्नाव रेप मामले में विधायक सेंगर दोषी करार-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्‍ली -उन्नाव रेप मामले में दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने सह आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया। इस मामले में सजा पर बहस और 19 दिसंबर को होगी। उसके बाद सजा का ऐलान किया जायेगा. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज धर्मेश शर्मा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, पीड़िता नाबालिग थी. जून 2017 में वो रेप की शिकार हुई, यह बात साबित होती है. लड़की ने बताया कि उसको लगातार धमकियां मिल रही थीं. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 363 (अपहरण), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की धाराओं के तहत आरोप तय किये थे।

Ravi sharma

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