आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत,जमा करना होगा पासपोर्ट-रांची

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रांची – सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को देश के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जस्टिस अपरेश मंडल की अदालत ने आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुये सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने कई शर्त भी रखें हैं , जिन्हें लालू यादव को मानना होगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जायेंगे , अदालत की जानकारी के बिना अपना पता – ठिकाना और मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे। वहीं इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का बांड भी भरना होगा , जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा , इसके अलावा अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा।
गौरतलब है कि दुमका कोषागार से गबन के मामले को लेकर इससे पहले भी लालू की जमानत पर कई बार सुनवाई हो चुकी है , लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नही मिली थी। यह मामला 09 अप्रैल को भी सुनवाई के लिये सूचीबद्ध था लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिये अदालत से समय की मांग की थी। अदालत में केस नंबर आरसी 38 मामले की आज सुनवाई हुई , चारा घोटाला के इस मामले में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रूपये की अवैध निकासी के मामले में हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है। इससे पहले चारा घोटाला के तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव को चाईबासा और देवघर दो मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। अब तीसरे मामले में जमानत मिलने से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है , उनके जेल से बाहर आने पर बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिये आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुये याचिका दायर की थी । इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी। सीबीआई के वकील ने जवाब दाखिल कर लालू यादव के जमानत का पुरजोर विरोध किया। सीबीआई की ओर से लालू को निचली अदालत से 14 साल की सजा मिलने की बात कही गई लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील निराधार मानते हुये खारिज कर आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के संबंध में उनके वकील का कहना है कि जैसे बेल बॉड भरा जायेगा लालू यादव बाहर आ जायेंगे , हालांकि कोविड-19 को देखकर उनको बाहर आने में थोड़ा समय लग सकता है।

Ravi sharma

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