अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
इस्लामाबाद — पाकिस्तान की तीन सदस्यीय विशेष अदालत की पीठ ने 76 वर्षीय पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को छह साल तक कानूनी मामला चलने के बाद देशद्रोह को लेकर गैर मौजूदगी में फांसी की सजा सुनायी है। वहीं पाकिस्तान की विशेष अदालत ने एक विचित्र फैसले में कहा कि यदि फांसी दिये जाने से पहले मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो उनके शव को इस्लामाबाद के सेंट्रल स्क्वायर पर खींचकर लाया जाये और तीन दिन तक लटकाया जाये। उन्होंने लिखा कि फांसी दिये जाने से पहले मुशर्रफ की मौत होने पर भी पूर्व राष्ट्रपति को फांसी पर लटकाया जाना चाहिये। मुशर्रफ के खिलाफ फैसला 2-1 के बहुमत से दिया गया।