हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण मामले में रोक लगाने पर लोगों ने फोड़े पटाखे और बाँटी मिठाईयाँ,अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट-रायपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की युगल पीठ माननीय श्री मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेमन एवं न्यायाधीश श्री पी. पी. साहू द्वारा 82% आरक्षण के संदर्भ में नई नियुक्तियों पर रोक लगाते हुये अंतरिम राहत देने का फैसला दिया है। जिसका स्वागत करते हुये सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आंदोलन के सभी साथियों ने डॉ उत्कर्ष त्रिवेदी के नेतृत्व में बुढ़ा तालाब धरना स्थल पर फटाके फोड़कर मिठाईयाँ बाँटी।
सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आन्दोलन के डॉ उत्कर्ष त्रिवेदी ने बताया कि विगत 15 अगस्त से जिस दिन से यह घोषणा हुई तब से लेकर अब तक सामान्य वर्ग के सदस्य छत्तीसगढ़ के लगभग 20 से 25 जिलो में लगातार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपते रहे और 15 सितम्बर को रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया उन्होंने यह भी बताया कि हमारे द्वारा समर्थित यचिकाकर्ता वेद प्रकाश सिंह ठाकुर रहे उनकी याचिका सबसे पहले लगी इस संदर्भ में हमे उच्च न्यायालय से न्याय की उमीद के मुताबिक हमें अंतरिम राहत दी गई है।अंतिम सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता श्री अनीश तिवारी जी एवं अतुल केशरवानी जी द्वारा 82% आरक्षण के विरोध में दायर याचिका पर अपना पक्ष बेहद ही जिम्मेदारी और मजबूती के साथ रखते हुये सरकार द्वारा दिये गये तर्को, महाजन कमिटी,RBI की रिपोर्ट BPL,NSSO के आंकड़ो एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि तर्को के आधार पर 82% आरक्षण को सही साबित करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई परंतु पक्षकार वकीलों के द्वारा उपरोक्त तर्को को संविधान सम्मत खारिज किया गया और अंततः माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुये आज नई नियुक्तियों में अंतरिम राहत देने का फैसला किया है।

Ravi sharma

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