अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
इंदौर — जर्जर मकान गिराने गई इंदौर नगर निगम की टीम के साथ विवाद के दौरान शहरी निकाय के एक अधिकारी को क्रिकेट बल्ले से पीटने के मामले में गिरफ्तार स्थानीय बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत देने से एक स्थानीय अदालत ने इंकार कर दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) गौरव गर्ग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। परिसर में बड़ी तादाद में बीजेपी विधायक के समर्थक मौजूद थे। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकरम शेख के अनुसार अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने के बाद बीजेपी विधायक को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
गौरतलब है कि भाजपा विधायक सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 353 (लोक सेवक को भयभीत कर उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिये उस पर हमला), 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 506 (धमकाना), 147 (बलवा) और 148 (घातक हथियारों से लैस होकर बलवा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।