अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर — तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी मामले में महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने जमानत याचिका लगायी थी जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान याचिका को जमानत योग्य नहीं बताते हुये खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने प्रकाश बजाज की गिरफ्तारी के लिये कोशिशें तेज कर दी है। गिरफ्तारी के लिये पुलिस कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है लेकिन प्रकाश बजाज रायपुर से फरार चल रहा है। पुलिस किसी भी समय प्रकाश बजाज को गिरफ्तार कर सकती है।