फिल्म आर्टिकल 15 पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘आर्टिकल 15’  को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है.आज सुप्रीम कोर्ट ने ‘ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था’ की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संस्था को कहा कि वह संबंधित फ़ोरम में अर्जी दाखिल करे।
ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था की ओर से नेमिनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर फिल्म का विरोध करते हुये कहा है कि फिल्म के जाति आधारित संवाद समाज में नफरत फैला सकते हैं।
याचिका में फिल्म के शीर्षक ‘आर्टिकल 15’ पर आपत्ति उठाते हुये कहा गया है कि इससे संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों में गलत अवधारणा बनेगी,भारत सरकार की इजाजत के बगैर फिल्म का नाम ‘आर्टिकल 15’ नहीं रखा जा सकता। याचिका में मांग की गई है कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया जाये कि वह फिल्म के प्रदर्शन का जारी प्रमाणपत्र निरस्त करे।

Ravi sharma

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