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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जोधपुर — सलमान खान को झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में उनके खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी अदालत में खारिज हो जाने से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) की अदालत ने आज हिरण शिकार प्रकरण में सलमान द्वारा वर्ष 2006 में अपना हथियार लाइसेंस खो जाने का झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में राज्य सरकार की तरफ से सलमान के खिलाफ पेश किये प्रार्थन पत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने पेशी के दौरान सलमान द्वारा कथित गलत तथ्यों के आधार पर हाजरी माफी देने के मामले में सलमान के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पेश अर्जी को भी खारिज कर दिया। अदालत ने पिछले सप्ताह इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की अपील खारिज हो जाने के बाद सलमान ने भी अभियोजन अधिकारी के खिलाफ पेश अर्जी वापस ले ली।