अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
भोपाल –गाय के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के लिये मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कल एक कानून का प्रस्ताव रखा। गोहत्या विरोधी अधिनियम के तहत यदि कोई शख्स हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25,000 से 50,000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है।
इस विधेयक को सरकार विधान सभा के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराना चाहती है। इससे पहले गोहत्या विरोधी अधिनियम को पूर्व की भाजपा सरकार ने पारित किया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुपालन) मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि गाय के नाम पर हिंसा करने वाले की सजा को बढ़ाकर न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल किया जायेगा। यदि अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जायेगी।